Thursday 18 September 2014

सुब्रमण्यम स्वामी हाजिर हों!

तमिलनाडु की एक स्थानीय अदालत ने मानहानि मामले में  तमिल दैनिक दिनामलार और अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अधिकारियों को समन जारी कर 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश 10 सितंबर को दिया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश आदिनाथन ने इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और याचिका में नामित अन्य के खिलाफ भी समन जारी किया। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने मछुआरों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र को प्रकाशित करने पर एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। मुख्यमंत्री की ओर से 9 सितंबर को शहर के जन अभियोजक एम एल जेगन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी।
याचिका में अखबार के चेन्नई संस्करण के मुद्रक और प्रकाशक समेत स्वामी का नाम भी शामिल है। वहीं 7 सितंबर को जयललिता ने स्वामी और एक तमिल दैनिक दिनामलार के खिलाफ भी मानहानि का केस दायर किया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयललिता ने भारतीय मछुआरों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारत की मछली पकड़ने वाली 62 नावों को छोड़ने से रोकने के लिए स्वामी के प्रयासों पर निराशा जाहिर की थी। जिसके जबाव में स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिख आरोप लगाया था कि श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों की जिन नावों को नहीं छोड़ा है, वो दरअसल जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला और डीएमके नेता टीआर बालू की हैं।

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